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FSL सहायक निदेशक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से HC की डबल बेंच का इनकार, LPA निष्पादित

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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एफएसएल के सहायक निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इसके साथ ही चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने इस मामले में दायर रिट याचिका की सुनवाई कर रही एकल पीठ हो यह निर्देश  दिया है कि ग्रीष्मकालीन छुटियों के बाद 4 सप्ताह में इस याचिका की सुनवाई पूरी की जाये. इसे भी पढ़ें-मुठभेड़">https://lagatar.in/plfi-militant-laka-pahan-was-killed-in-encounter-wanted-in-61-cases/">मुठभेड़

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FSL के डिप्टी डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग और नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि याचिका के निष्पादन से जो भी आदेश आएगा, उससे नियुक्ति प्रभावित होगी. यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने दिया था. सिंगल बेंच के उक्त आदेश को LPA के माध्यम से डबल बेंच में चुनौती दी गई थी. लेकिन डबल बेंच ने भी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार करते हुए याचिका निष्पादित कर दिया है. इसे भी पढ़ें-हाईकोर्ट">https://lagatar.in/doubts-on-high-court-bar-association-election-after-jsbcs-letter-observer-said-election-will-not-be-held-by-keeping-rules-in-mind/">हाईकोर्ट

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अपराजिता मीना सोरेन एवं अन्य ने FSL के सहायक निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए LPA दाखिल की है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत में बहस किया. JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अदालत में पक्ष रखा. [wpse_comments_template]

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