Ranchi: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) में दस वर्षों से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने कुलपति के पास आवेदन देने की छूट देते हुए याचिका निष्पादित कर दी है. हाइकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने सुनवाई के बाद प्रार्थियों को अपनी सेवा नियमित करने के लिए कुलपति के पास अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया. इस संबंध में राजकुमार बिहारी एवं अन्य ने याचिका दायर की थी, प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा है कि वह दस साल से काम कर रहे हैं. इसके बावजूद उनकी सेवा नियमित नहीं की गयी है, जिन पदों पर वह काम कर रहे हैं उस पर स्थायी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है. बीएयू की ओर से अदालत को बताया गया कि 134 पदों के लिए वर्ष 2023 में विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है. इसे भी पढ़ें- Lagatar">https://lagatar.in/lagatar-impact-latehar-dc-took-cognizance-old-age-pension-to-84-year-old-asmu-nagesia-soon/">Lagatar
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HC का निर्देश: BAU में कार्यरत अस्थायी कर्मी कुलपति के पास दें आवेदन
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