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एमपी पुलिस ने बोकारो के व्यक्ति को किया था गिरफ्तार
दरअसल पिछले दिनों मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा बोकारो से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी. लेकिन उस गिरफ्तारी की पूरी जानकारी गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के परिवारजनों को नहीं दी गई थी. जिसके बाद नीलम चौबे के द्वारा अधिवक्ता हेमंत सिकरवार के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में हेवियस कॉपस दायर की गई थी. जिस पर जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेंच में सुनवाई हुई. अधिवक्ता हेमंत शिकरवार के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए शपथ पत्र को देखकर ऐसा लगता है कि आपने जानबूझकर दूसरे राज्य की पुलिस को अभियुक्त को ले जाने दिया है, जो कि गलत है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है. इसे भी पढ़ें -धर्मसंसद">https://lagatar.in/dharmasansad-hate-speech-case-supreme-court-will-hear-kapil-sibal-raised-matter/">धर्मसंसदहेट स्पीच मामला: सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, कपिल सिब्बल ने उठाया मामला [wpse_comments_template]

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