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अब स्वास्थ्य सेवा होगी और मजबूत, सेवाओं में बढ़ेगी पारदर्शिता, प्रशिक्षित मानव संसाधन होंगे उपलब्ध

राज्य  सरकार ने राज्य में पैरामेडिकल, एलाइड हेल्थ और हेल्थकेयर से जुड़े पेशों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से "झारखंड स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल 2025" को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
 

Ranchi : राज्य  सरकार ने राज्य में पैरामेडिकल, एलाइड हेल्थ और हेल्थकेयर से जुड़े पेशों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से "झारखंड स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल 2025" को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी है. नई नियमावली लागू होने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी. प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. चिकित्सा संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन मिल सकेगा.

 

नियमावली की क्या है फैक्ट फाइल

•       राज्य में कार्यरत सभी एलाइड एवं हेल्थकेयर पेशेवरों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था बनेगी.

•       प्रशिक्षण संस्थानों, कोर्सों, पाठ्यक्रमों और पेशेगत मानकों को राष्ट्रीय अधिनियम 2021 के अनुरूप किया जाएगा.

•       काउंसिल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, पेशेवरों की दक्षता सुनिश्चित करने और मान्यता से संबंधित कार्यों का संचालन करेगी.

•       झारखंड में पैरामेडिकल एवं अन्य सहायक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एकीकृत नियामक ढांचा तैयार होगा.

•       राज्य सरकार को अब इन सेवाओं के प्रबंधन, निगरानी और सुधार के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे.

 

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