कथित लव जिहाद के मामले में पंडित को ढूंढ रही पुलिस, महिला की भी होगी तलाश
दल-बदल केस में जवाब देने के लिए समय मांगा
दूसरी तरफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के वकील सुमित गड़ोदिया ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बाबूलाल मरांडी की तरफ से दाखिल पक्ष का जवाब देने के लिए समय की मांग की है. उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय झारखंड विकास मोर्चा पार्टी की टिकट पर बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जीत कर आए थे. इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के बीजेपी में विलय की घोषणा की थी. दूसरी तरफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए थे. लिहाजा यह मामला दलबदल का है. संविधान की दसवीं अनुसूची की धारा 4 के पैराग्राफ 2 के तहत स्पीकर के ट्रिब्यूनल को तय करना है कि किसका मर्जर संवैधानिक है. इस मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं. पिछले दिनों हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद विधानसभा में इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई है. इसे भी पढ़ें : मधुपुर">https://lagatar.in/madhupur-assembly-jmm-and-bjp-have-been-defeating-each-other-in-elections/27456/">मधुपुरविधानसभाः चुनाव में झामुमो और भाजपा एक-दूसरे को देते रहे हैं पटखनी

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