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बाबूलाल के खिलाफ दल-बदल मामले की विधानसभा में सुनवाई शुरू

Ranchi : पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल-बदल मामले में सोमवार को सुनवाई शुरू हुई. बाबूलाल के वकील आरएन सहाय ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए. इसपर स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि चूंकि आज मामले पर पहली सुनवाई है, इसलिए सभी पक्षों को बारी-बारी से सुना जाएगा. भविष्य में इस बिंदु पर विचार किया जा सकता है कि सारे मामले की सुनवाई एक साथ हो. विधानसभा में प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, दीपिका पांडे सिंह, राजकुमार यादव और भूषण तिर्की ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल को लेकर शिकायत की है. इसकी सुनवाई विधानसभा स्पीकर रवींद्रनाथ महतो कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें : बोकारो:">https://lagatar.in/bokaro-police-searching-for-pandit-in-alleged-love-jihad-case-woman-will-also-be-searched/27465/">बोकारो:

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दल-बदल केस में जवाब देने के लिए समय मांगा

दूसरी तरफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के वकील सुमित गड़ोदिया ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बाबूलाल मरांडी की तरफ से दाखिल पक्ष का जवाब देने के लिए समय की मांग की है. उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय झारखंड विकास मोर्चा पार्टी की टिकट पर बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जीत कर आए थे. इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के बीजेपी में विलय की घोषणा की थी. दूसरी तरफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए थे. लिहाजा यह मामला दलबदल का है. संविधान की दसवीं अनुसूची की धारा 4 के पैराग्राफ 2 के तहत स्पीकर के ट्रिब्यूनल को तय करना है कि किसका मर्जर संवैधानिक है. इस मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं. पिछले दिनों हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद विधानसभा में इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई है. इसे भी पढ़ें : मधुपुर">https://lagatar.in/madhupur-assembly-jmm-and-bjp-have-been-defeating-each-other-in-elections/27456/">मधुपुर

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