Ranchi : मनी लाउंड्रिंग के आरोपी उषा मार्टिन के एमडी राजीव झंवर की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत 14 मई को अपना फैसला सुनाएगा. इससे पहले हुई सुनवाई में हाइकोर्ट ने राजीव झंवर के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था. पिछले वर्ष 9 अक्टूबर को रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट ने राजीव झंवर को राहत नहीं देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद राजीव झंवर ने ED कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उषा मार्टिन के खिलाफ 190 करोड़ रुपए से जुड़े आयरन ओर के केस में ईडी कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है. उषा मार्टिन ग्रुप और उसके अधिकारियों के खिलाफ आयरन ओर की खदान में गड़बड़ी करने को लेकर शुरुआत में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. जिसे टेकओवर करते हुए दो अक्तूबर 2021 को ED ने प्राथमिकी दर्ज की थी. यह केस घाटकुरी माइंस में लीज से ज्यादा आयरन ओर के खनन से जुड़ा हुआ है. इसी मामले में उषा मार्टिन के जीएम प्रमोद कुमार फतेपुरिया समेत अन्य लोग आरोपी हैं. इससे पहले राजीव झंवर ने ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाइकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था. इसे भी पढ़ें : EXCLUSIVE:">https://lagatar.in/exclusive-irshad-himself-wrote-deed-due-which-8-86-acres-of-land-was-acquired-in-badgai-register-2-city-zone-was-also-tampered/">EXCLUSIVE:
इरशाद ने ही लिखी वो डीड जिससे बड़गाईं में कब्जा हुआ 8.86 एकड़ जमीन, शहर अंचल के रजिस्टर 2 में भी छेड़छाड़ [wpse_comments_template]
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