Ranchi : चेशायर होम रोड की लगभग एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी रांची के पूर्व डीसी और निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है.जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.हाईकोर्ट छवि रंजन की बेल पर क्या फैसला सुनाता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा.
छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय की कोर्ट में छवि की याचिका पर सुनवाई हुई. छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने बहस की.वहीँ ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जेनरल अनिल कुमार ने बहस की.यह केस ED के कांड संख्या ECIR 5/2023 से जुड़ा हुआ है.इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे मामले में हाईकोर्ट उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुका है.
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