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सुनील तिवारी की पत्नी की याचिका पर HC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने मुख्य सचिव, DGP और रांची SSP को जारी किया नोटिस

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Ranchi: दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद सुनील तिवारी की पत्नी ललिमा तिवारी की क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, रांची एसएसपी और ग्रामीण एसपी समेत अरगोड़ा थाना के थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है. इसे भी पढ़ें- CM">https://lagatar.in/clear-the-instructions-of-cm-credit-cards-to-all-farmers-by-march-2022/">CM

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सीबीआई जांच की मांग

बता दें कि युवती के साथ यौन शोषण एवं दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की पत्नी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आरोपी सुनील तिवारी की पत्नी ललिमा तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर उनके पति पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है. इसे भी देखें - आदित्यपुर:">https://lagatar.in/adityapur-three-accused-from-saldih-basti-arrested-in-murder-of-youth-who-went-to-uncles-house/">आदित्यपुर:

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रिट याचिका में कहा- आरोप राजनीति से प्रेरित

याचिका में कहा गया है कि सुनील तिवारी पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और रूपा तिर्की प्रकरण में सुनील तिवारी द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाने के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा था. इसलिए उनके ऊपर साजिश कर तहत एफआईआर दर्ज करवायी गयी है. प्रार्थी ललिमा तिवारी ने झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाते हुए यह मांग की है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करायी जाये. [wpse_comments_template]

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