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टाउन प्लानर नियुक्ति पर HC में सुनवाई, जानिए सोमवार को हाइकोर्ट में क्या हुआ

Ranchi :  झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की आंशिक सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी है. वर्ष 2000 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया था. आयोग के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई. रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया. सरकार को चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अनुशंसा भी भेज दी गई. परीक्षा में चयन से वंचित अभ्यर्थियों ने आयोग की परीक्षा प्रक्रिया को हाइकोर्ट में चुनौती दी. हाइकोर्ट की एकल पीठ ने आयोग के द्वारा किए गए नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता स्वप्निल ने एकल पीठ के आदेश को हाइकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि एकल पीठ ने जो आदेश दिया है. वह सही नहीं है. नियम के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति नहीं किया है. उन्होंने नियम की अनदेखी की है. परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद नियम बदला है. यह सही नहीं है. इसलिए इस परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया जाए. उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा में अंतिम रूप से 22 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं. जिनके पास विज्ञापन के अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं है. ऐसे अभ्यर्थियों का चयन बताता है क‍ि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है. इसे भी पढ़ें : ब‍िहार">https://lagatar.in/8-people-died-again-due-to-spurious-liquor-in-bihar-14-serious-6-blinded/">ब‍िहार

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