Ranchi : झारखंड में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले में 2 जनवरी को सुनवाई होगी. इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी को भी सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में सरकार ने जुलाई में जवाब दाखिल कर दिया है. इस पर अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है. सिर्फ प्रार्थी की ओर से 12 मई को एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है. अदालत ने फिर से सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि प्रार्थी और उनके वकील पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. ऐसे में उक्त याचिका पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए.
उमेश कुमार ने याचिका दाखिल की है
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि इस मामले में उनके सहायक अधिवक्ता के चचेरे भाई को धनबाद पुलिस ने बिना कारण उठा लिया था और 45 घंटे थाने में रखा. ऐसा सत्ता पक्ष के एक विधायक के कहने पर किया गया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस संबंध में प्रार्थी उमेश कुमार ने याचिका दाखिल की है.
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