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Ranchi : भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को तीन जुलाई तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सरकार का आग्रह स्वीकार कर लिया. अदालत ने निशिकांत के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने के पूर्व के आदेश को भी तीन जुलाई तक बरकरार रखा. यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ है. वहीं सांसद की एक और याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि एम्स देवघर में सरकार अपनी ओर से सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. अग्निशमन वाहनों और यंत्रों की खरीद के लिए राशि आवंटित कर दी गयी है. आधुनिक सुविधाओं से लैस वाहन खरीदे जा रहे हैं. सरकार के इस दावे पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रार्थी निशिकांत दुबे की ओर से समय की मांग की गयी. इसके बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने प्रार्थी को 11 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
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