Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड ह्यूमन राइट कनफेडरेशन की जनहित याचिका की सुनवाई हुई. याचिका में राज्य में नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के डीसी से पूछा है कि उनके जिले में स्थित नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की क्या व्यवस्था है. कोर्ट ने इसे शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश सभी जिलों के डीसी को दिया है.
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झारखंड में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि झारखंड में अभी 5 जगहों – लोहरदगा, रामगढ़, पाकुड़ धनबाद एवं आदित्यपुर में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं. जबकि देवघर में अभी बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई मई माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित की है.
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