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राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई कल, सशरीर हाजिर होने के आदेश को दी है चुनौती

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 Ranchi : रांची के MP-MLA कोर्ट द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल मंगलवार, 4 जुलाई को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट द्वारा जारी की गयी कॉज लिस्ट में राहुल गांधी का मामला मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में सूचीबद्ध किया गया है.

रांची के MP-MLA कोर्ट में भी मंगलवार को  सुनवाई है

रांची के MP-MLA कोर्ट में भी मंगलवार को ही सुनवाई है. अब हाईकोर्ट इस मामले में क्या आदेश देता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी की याचिका स्वीकार नहीं होती है तो उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिर होना पड़ सकता है. बता दें कि राहुल गांधी ने रांची सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हैं. राहुल गांधी ने अपनी ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय को वकील नियुक्त किया है.

राहुल गांधी ने सशरीर पेशी से छूट मांगी थी, जो खारिज हो गयी

रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है. जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. राहुल गांधी ने CRPC(कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी, जो खारिज हो चुकी है.

प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया है

बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर है. इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया है. [wpse_comments_template]

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