Ranchi: असिस्टेंट इंजिनियर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट 14 जुलाई को फैसला सुनाएगा. पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि इस नियुक्ति में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया गया है और स्क्रीनिंग की लिस्ट विज्ञापन के अनुरूप जारी की गई है.
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झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ भास्कर कुमार एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है. जिसपर झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई चल रही है.
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राज्य सरकार की ओर से बहस करते हुए महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि JPSC ने जो रिजल्ट जारी किया है वह नियुक्ति की विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक है. अनरिजर्व केटेगरी में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को एडजस्ट किया गया है. जो गलत नहीं है. जो भी प्रर्किया अपनाई गई है वह नियमसंगत है. JPSC की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया था कि अनरिजर्व केटेगरी में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को समाहित करना गलत नहीं है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा.