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झारखंड नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 अगस्त को

Ranchi News: याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ में होगी. हरिशरण की ओर से दायर याचिका में JPSC,JSSC, CBI औरCID को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी आयोग के माध्यम से की गयी नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गयी है.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: झारखंड में हुए नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच की मांग के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई 24 अगस्त को होगी. यह याचिका हरिशरण देवगन की ओर से दायर की गयी है. याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ में होगी.


हरिशरण की ओर से दायर याचिका में JPSC,JSSC, CBI औरCID को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी आयोग के माध्यम से की गयी नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गयी है. याचिका में कहा गया कि फिलहाल इन दोनों ही संस्थाओं द्वारा की गयी नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की मामला प्रकाश में आया है.

 

उल्लेखनीय है कि राज्य CID जांच में मिले तथ्यों को आधार पर राज्य सरकार ने 22 नियुक्तियों को रद्द कर दिया है. छह में नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है और 17 नियुक्तियों को जांच के दायरे में शामिल किया है. CID जांच के दौरान JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके अलावा परीक्षा को शुरू से अंतिम रूप देने में शामिल एजेंसी TDPL के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है.

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