Ranchi: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) पर रांची सिविल कोर्ट के CJM (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) द्वारा लिये गए संज्ञान और समन जारी करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर अब चार सप्ताह बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपंकर रॉय ने पक्ष रखा.
बता दें कि रांची सिविल कोर्ट में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 दाखिल की गई है. शिकायतवाद में ED की ओर से बताया गया है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे. यह ईडी के समन की अवहेलना है.
इसे भी पढ़ें –एक्शन में मंत्री दीपिका, कहा – अबुआ आवास की राशि वितरण में देरी होने पर अफसरों पर होगी कार्रवाई