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DGP नियुक्ति पर सुनवाई अब 23 नवंबर को

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ में DGP नियुक्ति नियमावली और झारखंड में DGP की नियुक्ति के मुददे पर सुनवाई हुई. सुनवाई शुरु होते की केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि न्यायालय पिछली सुनवाई में कह चुका है कि झारखंड सरकार की नियमावली सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं है.
 
सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट में DGP नियुक्ति के मामले में अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और उत्तर प्रदेश को भी अपने-अपने राज्य में बनायी गयी नियुक्ति नियमावली के मामले में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है. साथ ही Amicus Curiae को झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में DGP नियुक्ति नियमावली पर समेकित रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.


सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ में DGP नियुक्ति नियमावली और झारखंड में DGP की नियुक्ति के मुददे पर सुनवाई हुई. सुनवाई शुरु होते की केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि न्यायालय पिछली सुनवाई में कह चुका है कि झारखंड सरकार की नियमावली सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं है. Amicus Curiae ने कहा कि वह झारखंड के मुद्दे पर अपनी राय दे चुके हैं. लेकिन अन्य राज्यों द्वारा बनायी गयी DGP नियुक्ति नियमावली पर अपनी राय तैयार कर चुके हैं. वह इसे आज कोर्ट में पेश करेंगे. झारखंड सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने नियमावली पर नये सिरे से शपथ पत्र दायर नहीं किये जाने की बात कही.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी DGP नियुक्ति नियमावली बनी है. Amicus Curiae झारखंड सहित इन तीनों राज्यों की नियमावली पर अपनी समेकित राय दें. साथ ही केंद्र सरकार भी नियमाली और Amicus Curiae की रिपोर्ट पर अपनी राय दे. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को जवाब देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 23  नवंबर निर्धारित की.

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