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DGP नियुक्ति पर अब सुनवाई नौ अक्तूबर को

New Delhi : Amicus Curiae ने कहा कि केंद्र सरकार ने छह माह पहले अपनी रिपोर्ट दे दी है. इसमें झारखंड की कार्रवाई को गलत माना है. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार नियुक्ति नियमावली की वैधता पर अपना पक्ष पेश करें. मुख्य न्यायाधीश की बात सुनने के बाद कपिल सिब्बल ने नियम की वैधता पर जवाब देने की बात कही.
 
सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो

New Delhi/Ranchi News: DGP नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब नौ अक्तूबर को सुनवाई होगी. सॉलिसिटर जेनरल द्वारा झारखंड द्वारा बनाये गये नियम को गलत करार दिया. साथ ही मामले की सुनवाई 30 सितंबर को करने का अनुरोध किया. इसपर कपिल सिब्बल ने कहा कि वह 30 को उपलब्ध नहीं हैं. मुख्य न्यायाधीश ने झारखंड के मद्दे पर Amicus Curiae की मदद की जरूरत बतायी. लेकिन Amicus Curiae राजू राम चंद्रन ने कहा कि वह अगले हफ्ते उपलब्ध नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए नौ अक्तूबर की तिथि निर्धारित की.


Amicus Curiae ने कहा कि केंद्र सरकार ने छह माह पहले अपनी रिपोर्ट दे दी है. इसमें झारखंड की कार्रवाई को गलत माना है. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार नियुक्ति नियमावली की वैधता पर अपना पक्ष पेश करें. मुख्य न्यायाधीश की बात सुनने के बाद कपिल सिब्बल ने नियम की वैधता पर जवाब देने की बात कही.

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