Ranchi/Delhi : धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी को सुनवाई कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक यह मामला 24 तारीख को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई 18 अक्टूबर को हुई थी
सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई 18 अक्टूबर को हुई थी. पहली सुनवाई के दिन ही शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था. सीबीआई जांच पर रोक का आदेश फिलहाल जारी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद फिलहाल धनबाद में कथित रूप से कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की जांच रुकी हुई है.
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