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झारखंड हाईकोर्ट में गैंगरेप मामले की सुनवाई, फैसला सुरक्षित

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में सजायाफ्ता राजन उरांव की क्रिमिनल अपील की सुनवाई हुई. राजन उरांव ने घटना के समय खुद को नाबालिग बताते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत लाभ देने का आग्रह कोर्ट से किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट में राजन उरांव की ओर से कहा गया कि घटना के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, इसलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाभ दिया जाना चाहिए. वहीं, सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जुवेनाइल के संबंध में 6 साल बाद यह दावा करना सही नहीं है. क्या है मामला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ 26 नवंबर 2019 को गैंगरेप किया गया था. इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक किशोर भी शामिल था. फास्ट ट्रैक अदालत ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसे भी पढ़ें- पहलगाम">https://lagatar.in/unsc-strongly-condemns-pahalgam-terrorist-attack-appeals-to-all-countries-for-cooperation/">पहलगाम

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