Ranchi: JSSC रूल्स और नियोजन नीति में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि इस मामले में उन्हें थोड़ा समय दिया जाये. क्योंकि उन्हें सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं. जिसपर प्रार्थी के अधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अदालत में पक्ष रखा.
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हजार करोड़ का घोटाला : CM ने दिये JSIRC के पूर्व चेयरमैन व अन्य के खिलाफ जांच के आदेश निरस्त करने की मांग की है
प्रार्थी रमेश हांसदा एवं अन्य ने झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए राज्य सरकार द्वारा JSSC नियमावली मे किये गये संशोधन को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग अदालत से की है.
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