Mathura : मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के मामले पर आज मथुरा जिला एवं सत्र न्यायालय (District and Session Court, Mathura) में सुनवाई हुई. अदालत में 1968 में हुए समझौते पर सुनवाई शुरू हुई. श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की ओर से 13. 37 एकड़ भूमि, जिसमें ईदगाह भी शामिल है, की मिल्कियत के कागज न्यायालय में प्रस्तुत किये गये. जान लें कि साल 1968 में कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच हुए समझौते को अदालत में चुनौती दी गयी है. ट्रस्ट ने 13.37 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया है. इसे भी पढ़ें : राज्यसभा">https://lagatar.in/rajya-sabha-samajwadi-party-gave-third-ticket-not-to-dimple-yadav-but-to-jayant-chaudhary-of-rld/">राज्यसभा
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श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन का असली मालिक है
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णुशंकर जैन ,रंजना अग्निहोत्री आदि ने खुद को भगवान श्रीकृष्ण का भक्त बताते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की है. दावे में 1968 में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के बीच हुए समझौते को चुनौती दी गयी है. अर्जी में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन का असली मालिक है, सेवा संस्थान को इस समझौते का अधिकार नहीं था. इसे भी पढ़ें : 2024">https://lagatar.in/2024-lok-sabha-elections-important-for-bjp-discussion-on-hat-trick-strategy-in-meeting/">2024का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए अहम, बैठक में हैट्रिक लगाने की रणनीति पर चर्चा
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