Ranchi : हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेसा नियमावली लागू नहीं किये जाने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है. बुधवार को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की गयी.
सुनवाई के क्रम में जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उक्त अधिकारियों को नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में ही कई जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए सरकार को दो माह में नियमावली बना कर पेसा एक्ट लागू करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमावली लागू करने की प्रक्रिया जारी है.