Ranchi: स्पीकर सह नाला विधायक रवींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को बहस पूरी हो गई. इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. बताते चलें कि यह याचिका संतोष हेंब्रम से दाखिल की थी. प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान रवींद्रनाथ महतो ने पंपलेट के जरिए दुष्प्रचार किया, जिससे मेरे जनाधार पर असर पड़ा. इस कारण रवींद्रनाथ महतो का निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए.
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रवींद्रनाथ महतो की ओर से 12 लोगों की गवाही हुई
इस मामले में स्पीकर सह नाला विधायक रवींद्रनाथ महतो की ओर से 12 लोगों की गवाही हुई. जबकि प्रार्थी की ओर से तीन लोगों की गवाही हुई. रवींद्र नाथ महतो की ओर से अधिवक्ता अरविंद लाल और अनिल कुमार ने बहस की. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार दूबे ने पैरवी की.
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