Ranchi: झारखंड में नगर निगम और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से विनोद सिंह ने पक्ष रखा. वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने कहा कि हमें अभी तक अपटूडेट वोटर लिस्ट नहीं मिला है, जिसके कारण चुनाव की तैयारी में समस्या हो सकती है. इसपर केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि अभी नवंबर में झारखंड सहित अन्य राज्यों में नवंबर 2024 में आयोग द्वारा जारी अपडेटेड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ था. इसलिए उसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराया जाये. जिसके बाद अदालत ने केंद्रीय चुनाव आयोग को इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, उसको शपथ पत्र के साथ न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया. केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि शपथ पत्र तैयार है, उसे न्यायालय में दाखिल कर दिया जाएगा. अब अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को करेगा. इसे भी पढ़ें -EXECLUSIVE">https://lagatar.in/exclusive-reason-for-delay-in-fir-in-jssc-cgl-case-is-slow-internet-ups-failure-and-absence-of-mention-of-police-station-name/">EXECLUSIVE
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निगम और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दाखिल याचिका पर अब 7 फरवरी को सुनवाई

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