Ranchi: झारखंड के सरकारी स्कूलों के उर्दू करण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि उर्दू स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने का प्रावधान अविभाजित बिहार के समय से चला आ रहा है. जिसपर अदालत ने सरकार से पूछा कि सामान्य स्कूलों का उर्दूकरण कहा- कहा हुआ है और इनपर क्या कार्रवाई हुई है? सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने जामताड़ा में सामान्य स्कूल जिनका नाम उर्दू स्कूल के रूप में बदल दिया गया था, उन स्कूलों पर कार्रवाई हुई है और वर्तमान में ये स्कूल सामन्य स्कूल के रूप में संचालित हो रहे हैं. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई. इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज यादव ने जनहित याचिका दाखिल की है. अब इस मामले में अदालत 4 सितंबर को सुनवाई करेगा. इसे भी पढ़ें -चाईबासा:">https://lagatar.in/chaibasa-jawan-raj-injured-in-ied-blast-admitted-to-hospital-ig-met-him/">चाईबासा:
IED ब्लास्ट में घायल जवान राज अस्पताल में भर्ती, IG ने की मुलाकात [wpse_comments_template]
IED ब्लास्ट में घायल जवान राज अस्पताल में भर्ती, IG ने की मुलाकात [wpse_comments_template]
Leave a Comment