Ranchi: राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ED के अधिकारियों पर दर्ज करवाए गए केस की जांच की मांग के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने ED के अधिकारियों विरुद्ध पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार देते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है.
दरअसल पिछले वर्ष 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले झारखंड के तत्कालीन सीएम की ओर से रांची के एससी, एसटी थाने में ईडी अधिकारियों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाया था. जिसकी जांच फिलहाल रांची पुलिस द्वारा कर रही है.
रांची पुलिस ने सीआरपीसी-41ए के तहत ED के सहायक निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार और एक अन्य अधिकारी समेत ईडी अधिकारियों को नोटिस भेजा था. हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट से ED के सभी अधिकारियों को राहत मिली हुई है. वहीं ED की अधिकारी अदालत से यह मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए.
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