National News : सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन और मेट्रो व ट्रेन सेवाओं पर लगी रोक से जुड़ी याचिकाओं पर अब 15 अक्टूबर को करेगा. आज मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को इससे संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी.
बता दें कि याचिकाओं में 9 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कथित उल्लंघन पर अवमानना याचिका और हिरासत से जुड़े मामले शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो व रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद न करने और नियंत्रित रूप से चलाने के निर्देश दिये थे.
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को आयोजित विरोध-प्रदर्शन से पूर्व मेट्रो स्टेशनों को बंद करने सहित ट्रेन सेवाओं में रुकावट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की जानी थी. जानकारी के अनुसार जस्टिस वी मोहना तबीयत खराब हो जाने के बावजूद कोर्ट आये थे. वे आज मंगलवार को कार्यवाही में शामिल हुए थे.
CJI ने वकीलों को बताया कि जस्टिस मोहना की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वे कोर्ट आये. यह सुन कर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से सुनवाई टालने का आग्रह किया और कहा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. गोपाल शंकरनारायणन समेत अन्य वरिष्ठ वकीलों ने भी सुनवाई टालने पर सहमति जताई. इसके बाद सुनवाई टाल दी गयी.
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