एलिजाबेथ के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक, 11 सितंबर को आधा झुका रहेगा तिरंगा
केंद्र सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है
चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में अब तक केंद्र सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है. सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में जवाब देने के लिए और ज्यादा वक्त की मांग की है. जान लें कि पूजा स्थल अधिनियम संसद से 18 सितंबर, 1991 को पारित किया गया था. 1991 में लागू किया गया. यह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आये किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता. ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्णजन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण की सुनवाई में इस अधिनियम का कई बार जिक्र हुआ है. इसे भी पढ़ें : नूपुर">https://lagatar.in/supreme-court-refuses-to-hear-plea-seeking-arrest-of-nupur-sharma-asked-to-withdraw/">नूपुरशर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, वापस लेने को कहा [wpse_comments_template]