Ranchi : आधुनिक कंपनी के निदेशक महेश अग्रवाल, व्यवसायी सोनू अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर विनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने दो प्रार्थियों सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल की जमानत पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है. वहीं महेश अग्रवाल की बेल पर शुक्रवार को सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई है. सभी याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में हुई.
एनआईए के विशेष कोर्ट ने विनीत अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी थी
बता दें कि पिछले दिनों विनीत अग्रवाल, सोनू और महेश अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगायी थी. इससे पहले विनीत अग्रवाल ने रांची एनआईए के विशेष कोर्ट में भी ज़मानत याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने विनीत अग्रवाल को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका ख़ारिज कर दी थी.
कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई गंभीर आरोप
बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है. वहीं रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसी मामले के आरोपी दिनेश केडिया को देश की शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है
इसे भी पढ़ें – BIG BREAKING: आरके राणा की इलाज के दौरान मौत, एयर एंबुलेंस से मंगलवार को गए थे दिल्ली