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निलंबित IAS पूजा सिंघल की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई पूरी, ED कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Ranchi : मनी लान्ड्रिंग केस की आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ED कोर्ट में सशरीर हाजिर हुईं.  उन्होंने शनिवार को ED कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की अदालत में हाजिरी लगाई. इस दौरान खूंटी जिले से जुड़े मनरेगा घोटाला केस में पूजा सिंघल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर दोनों ओर से बहस हुई. पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा. वहीं ED की ओर से अधिवक्ता आतिश कुमार ने बहस की. बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब ED कोर्ट डिस्चार्ज याचिका पर क्या फैसला सुनाता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण है. (पढ़ें, कोतवाली">https://lagatar.in/more-than-two-dozen-bike-scooties-stolen-in-3-months-in-kotwali-police-station-area/">कोतवाली

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खूंटी मनरेगा घोटाले के जरिये करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप

बता दें कि पूजा सिंघल खूंटी मनरेगा घोटाले के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने और इन पैसों को अलग-अलग जगहों पर निवेश करने की आरोपी हैं. फिलहाल पूजा सिंघल प्रोविजनल बेल पर हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ दो महीने की जमानत दी है. इसे भी पढ़ें : जेडीयू">https://lagatar.in/jdu-president-lalan-singh-attacked-the-central-government-said-the-role-of-the-center-in-rahuls-case/">जेडीयू

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