Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) की नियुक्ति के नियमितीकरण से संबंधित अवमानना याचिका पर चर्चा हुई. इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक सचिव और लॉ डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए.
कार्मिक सचिव ने कोर्ट से 4 अप्रैल 2024 के आदेश का अनुपालन करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अब इन दोनों अधिकारियों को 10 जून तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए शपथ पत्र दाखिल करना होगा.
क्या है पूरा मामला
प्रार्थी सुनील कुमार की नियुक्ति वर्ष 2004 में एडवोकेट जनरल कार्यालय के क्लर्क के रूप में हुई थी. कोर्ट ने पहले प्रार्थी की नियुक्ति को नियमित करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दायर की थी. लेकिन एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी.
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