Ranchi : सरेंडर कर चुके नक्सली कुंदन पाहन की जामनत याचिका पर एनआईए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान रांची NIA की स्पेशल कोर्ट ने एनआईए से कुछ बिंदुओं पर जवाब तलब किया है. जिनका जवाब पेश करने के लिए एनआईए के अधिवक्ता ने अदालत से समय मांगा. एनआईए के वकील के आग्रह को अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 नवम्बर की तिथि निर्धारित की है. कुंदन पाहन ने अपनी जमानत के लिए अदालत में यह आधार दिया है कि सरेंडर करने के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जेल में रहते हुए उसका आचरण अच्छा रहा है और अब वह जेल समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर ट्रायल फेस करना चाहता है. इसे भी पढ़ें-
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कोर्ट से जमानत की गुहार लगायी
बता दें कि आत्मसमर्पण के 5 साल बीतने के बाद सरेंडर कर चुके नक्सली कुंदन पाहन ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगायी है. कुंदन पाहन ने NIA कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. कुंदन पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या समेत कई चर्चित घटनाओं को अंजाम देने का आरोपी है. लेकिन अब ओपन जेल की चहारदीवारी में रहते हुए बाहर आने की कोशिश में हैं. कुंदन पाहन अपने गांव लौटकर परिवार के साथ समय बिताना चाहता है. इसलिए जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. कुंदन पाहन के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर के मुताबिक, कुंदन पाहन ने अपनी कस्टडी की अवधि को जमानत का आधार बनाकर न्यायालय से उसे बेल देने की गुहार लगाई है. इसे भी पढ़ें-
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2017 में कुंदन के किया था सरेंडर
बता दें कि कुंदन पाहन ने राज्य सरकार की सरेंडर नीति के तहत वर्ष 2017 में आत्मसमर्पण किया था. उसके बाद जेल में रहकर कुंदन ने विगत विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आज़मायी. लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिला. 5 करोड़ नकद समेत 1 किलो सोने की लूट,स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के अलावा कुंदन पाहन के ऊपर कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. कुंदन पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रूपये का इनाम रखा था. [wpse_comments_template]
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