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TPC कमांडर बिनोद गंझू की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

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Ranchi: टेरर फंडिंग केस के आरोपी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के कमांडर बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिनोद गंझू की जामनत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच में सुनवाई हुई. बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिनोद गंझू के ऊपर चतरा जिले के टंडवा थाना में वर्ष 2017 में कांड संख्या 7 दर्ज की गई थी, जिसे टेकओवर कर NIA ने जांच की. विनोद गंझू पर NIA ने IPC की धारा 147,148,149,307,427,3,4 आर्म्स एक्ट की धारा 27 और CLA (क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट) ACT की धारा 17(i),(ii) के तहत चार्जशीट दाखिल की है. अब अदालत 21 फरवरी को बिनोद गंझू की बेल पर सुनवाई करेगा. इसे भी पढ़ें- JSSC">https://lagatar.in/jssc-paper-leak-case-sit-team-will-interrogate-jharkhand-vishwas-under-secretary-mohammad-shamim-and-his-sons-on-remand/">JSSC

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