Ranchi: टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका पर अब हाईकोर्ट में 5 अप्रेल को सुनवाई होगी. शुक्रवार को ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई. आलमगीर आलम फिलहाल जेल में हैं और रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप गठित कर दिया है. आरोप गठन को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनती दी है. आलमगीर आलम की ओर से अधिवक्ता समीर सौरभ ने बहस की. इसे भी पढ़ें – राज्यसभा">https://lagatar.in/rajya-sabha-amit-shah-said-pulwama-was-avenged-with-air-strikes-today-if-terrorists-are-killed-they-are-buried-there-itself/">राज्यसभा
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पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पर हाईकोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई

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