Ranchi : टेरर फंडिंग केस के आरोपी व प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के कमांडर बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिनोद गंझू की जमानत याचिका पर आज बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट में प्रार्थी की ओर से अपने बचाव में दलील दी गयी. जिसके बाद न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने इससे संबंधित आदेश कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले में अब अदालत 28 फरवरी को सुनवाई करेगा. चतरा जिले के टंडवा थाना में वर्ष 2017 में बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिनोद गंझू के खिलाफ कांड संख्या 7 दर्ज की गयी थी. जिसे NIA ने टेकओवर कर जांच की है. विनोद गंझू पर NIA ने IPC की धारा 147, 148, 149, 307, 427, 3, 4, आर्म्स एक्ट की धारा 27 और CLA (क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट) ACT की धारा 17(i),(ii) के तहत चार्जशीट दाखिल की है. [wpse_comments_template]
TPC कमांडर बिनोद गंझू की बेल पर अब 28 फरवरी को झारखंड HC में सुनवाई
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