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विनीत अग्रवाल की बेल पर 7 अप्रैल को सुनवाई, HC से मिल चुकी है राहत

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Ranchi: ट्रांसपोर्ट व्यवसायी विनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी विनीत अग्रवाल की पिटिशन पर सुनवाई के लिए सात अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 11 अप्रैल तक विस्तार दिया था. विनीत अग्रवाल की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें-JSSC">https://lagatar.in/jssc-rules-challenged-in-hc-the-applicant-said-matriculation-done-from-jharkhand-inter-bihar-unable-to-fill-the-examination-form-it-is-a-violation-of-fundamental-right/">JSSC

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इससे पहले विनीत अग्रवाल ने रांची एनआईए की विशेष कोर्ट ने भी जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने विनीत अग्रवाल को बेल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी. इसे भी पढ़ें-पूर्व">https://lagatar.in/hearing-on-bail-of-former-minister-raja-peter-in-hc-lawyer-told-peter-innocent-nia-will-argue-on-wednesday/">पूर्व

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बता दें कि विनीत अग्रवाल पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने का गंभीर आरोप है. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है. [wpse_comments_template]

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