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हेमंत कैबिनेट में 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 400 से अधिक यूनिट खर्च करने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी, जानें अन्य फैसले

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Ranchi: गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की. आइये जानते हैं इस बैठक में किन-किन प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है.
  • वैसे सभी उपभोक्ता जो हर माह 400 से अधिक यूनिट उपयोग करते हैं. उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी.
  • राज्य के 334 पुलिस थानों में 5310 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे 78 करोड़ 8 लाख खर्च होगा.
  • बैठक में गृह विभाग के कक्षपाल संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है.
  • दिल्ली के झारखंड भवन में संविदा पर कार्यरत राजनाथ यादव की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति.
  • झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी को स्वीकृति.
  • नए सौर ऊर्जा नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसके तहत अगले 5 वर्षों में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है. इस नीति में स्टांप ड्यूटी पर पूरी तरह छूट दी गई है. 3 किलो वाट तक की रूफटॉप लगाने पर 60% की सब्सिडी दी जाएगी.
  • गृह विभाग के सहायक कारापाल संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 लागू करने की स्वीकृति मिली है.
  • राज्य अभिलेखागार नियुक्ति नियमावली में संशोधन को स्वीकृति.
  • सांख्यिकी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत.
  • राज्य के 84 मॉडल स्कूलों का सुदृढ़ीकरण होगा.
  • 71 करोड़ 23 लाख 56 हजार खर्च होगा.
  • स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास बनेगा.
  • अभियंत्रण सेवा संवर्ग नियमावली 2016 को स्थगित रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति 1983 नियुक्ति नियमावली के तहत ही नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी.
  • राज्यपाल के कार्केड और राजभवन के पदाधिकारियों के वाहन के मद में 2 करोड़ 83 लाख रुपये आकस्मिक निधि से देने के प्रस्ताव को मंजूरी.
  • एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 8857.72 लाख की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति.
  • झारखंड भवन में संविदा पर कार्यरत राजनाथ यादव की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति.
  • रिम्स के शैक्षणिक संवर्ग पदों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के नियुक्ति-प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति.
  • झारखंड में सरकारी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 2001 की धारा (3) (ङ) को पूर्ववर्ती सरकार ने रिम्स चिकित्सा महाविद्यालय में शिथिल कर दिया गया था. यह धारा महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के पदों में एसटी-एससी की नियुक्ति और प्रोन्नति को लेकर जुड़ा था.
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