की लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक करें... इसके अलावा झारखंड राज्य वित्त आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है. वित्त विभाग के लाये प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है. आयोग की संरचना के मुताबिक, राज्य सरकार इसमें एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों का मनोनयन करेगी. इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा. 2 वर्षों में किसी की उम्र 65 वर्ष की सीमा पर पहुंच आती है तो यहीं पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. इसे भी पढ़ें- पंचायत">https://lagatar.in/panchayat-elections-ward-member-will-be-counted-first-counting-of-votes-will-not-be-done-after-8-pm/">पंचायत
चुनाव : सबसे पहले वार्ड सदस्य की होगी काउंटिंग, रात 8 बजे के बाद नहीं होगी मतगणना हेमंत कैबिनेट में एक प्रस्ताव यह भी पास हुआ है कि पदस्थापना के लिए वेटिंग अधिकारियों का अब वेतन नहीं रुकेगा. पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले कर्मियों को मानदेय एवं यात्रा भत्ता दर प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है. प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद लाया गया था. भत्ता दैनिक आधार पर तय किया गया है.

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