Ranchi : हेमंत सोरेन सरकार ने सभी सरकारी विभागों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्गों के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है. गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गयी है. इसके लिए राज्य सरकार बजट सत्र में “राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार हेतु विधयेक 2022” लेकर आयेगी. विधेयक पास होते हुए राज्यपाल के पास जायेगा. अगर यह कानून लागू होता है, तो परिणामी वरीयता के आधार पर कर्मियों को प्रोमोशन मिल पायेगा. परिणामी वरियात से प्रोमोशन मिलने पर आरक्षित श्रेणी के जिस कर्मचारी को प्रोमोशन मिलेगा, वह वरीयता सूची में सामान्य श्रेणी के ऊपर हो जायेगा. इसका फायदा यह होगा कि आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी भविष्य में सामान्य वर्ग के चयनित पदों पर प्रोमोशन पा सकेंगे. बता दें कि पदोन्नति में एसटी- एससी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की बात श्री कृष्ण लोक सेवा प्रशासन संस्थान के अपर मुख्य सचिव सह महानिदेशक की समिति ने भी कही थी.
आतंक के खिलाफ कैबिनेट में लिया फैसला
राज्य में आतंकवाद निरोधी दस्ता में एक संगठित अपराध कोषांग का गठन किया जायेगा. साथ ही आतंकवाद निरोधी दस्ता के राज्यस्तरीय थाने को संगठित करने के लिए संगठित आपराधिक गिरोह, संगठन और सदस्य के विरूद्ध छापामारी, गिरफ्तारी और अनुसंधान के लिए अतिरिक्त अधिकार दिया गया है.
रिम्स के शैक्षणिक संवर्ग पदों में एसटी-एसटी की नियुक्ति-प्रोन्नति पर लगी रोक हटी
इसी तरह हेमंत सरकार ने राज्य के सबसे बड़े चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स के शैक्षणिक संवर्ग पदों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की नियुक्ति-प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार में अक्टूबर 2015 में झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा (3) (ङ) को शिथिल कर दिया गया था. यह धारा महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के पदों में एसटी-एससी की नियुक्ति और प्रोन्नति को लेकर जुड़ा था.
इसे भी पढ़ें – विधानसभा सत्र के बाद झारखंड में होगा पंचायत चुनाव, कैबिनेट ने दी मंजूरी
हेमंत कैबिनेट में निम्न प्रस्तावों पर लगी मुहर
- विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों का यू.जी.सी.पैकेज के अनुरूप छठे वेतनमान एवं सेवाशर्त की स्वीकृति में संशोधन की स्वीकृति.
- झारखंड कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2021 की स्वीकृति
- झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2021 की स्वीकृति
- झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2019 में संशोधन की स्वीकृति
- झारखंड राज्य (State Archives) अभिलेखागार संवर्ग के समूह ‘ग’ (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2019 में संशोधन की स्वीकृति
- झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली-2011 में संशोधन की स्वीकृति
- साहिबगंज जिला अंतर्गत रांगा- सिमरा-हिरन-डुमील-श्रीरामपुर-इलाकी- भोरबंध-सिमलधाब निर्माण कार्य के लिए 114.15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति. कुल लंबाई-32.55 किलोमीटर.
- माटकामा चौक-पाली- सांकी- चुटुपालु पथ लंबाई -20.76 किलोमीटर एवं कोड़ी बाजार से चिकोर भाया सुड्डी लिंक पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 98 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति. कुल लंबाई 25.19 किलोमीटर.
- वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक ज्ञानोदय योजना अंतर्गत 58.16 करोड़ की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक से 8857.72 लाख रुपये की लागत पर रांची शहरी जलापूर्ति फेज-2 पैकेज – C परियोजना पर काम की प्रशासनिक स्वीकृति.