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भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में रघुवर सरकार के किये गए संशोधन को वापस लेगी हेमंत सरकार

Ranchi : भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में रघुवर सरकार के द्वारा किया गया संशोधन को हेमंत सरकार वापस लेगी. विधानसभा में मंत्री जोबा मांझी ने यह घोषणा की है. विधायक प्रदीप यादव ने सदन में सवाल उठाया था कि रघुवर सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर अनयूज़्ड भूमि को लैंड बैंक में डालने का प्रावधान किया था, जबकि सरकार को कानून में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था. इसे भी पढ़ें - जोनल">https://lagatar.in/zonal-commander-bhikhan-ganjhu-disclosed-tpc-organization-uses-weapons-imported-from-nagaland/">जोनल

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हेंमत सरकार रघुवर सरकार की गलती को सुधारेगी 

उन्होंने कहा कि क्या हेमंत सरकार रघुवर सरकार की इस गलती को सुधारने का विचार रखती है. इस पर मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि निश्चित रूप से गलती को सुधारते हुए रैयतों को जमीन वापस लौटाने का प्रावधान किया जाएगा. विधायक प्रदीप यादव ने सदन में मांग की है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जिन रैयतों की ली गई भूमि का उपयोग नहीं हुआ है, उन्हें जमीन के साथ क्षतिपूर्ति राशि भी दिलवाई जाए. विधायक ने कहा कि अधिग्रहित भूमि पर भू स्वामी कोई काम नहीं कर पाता है, लेकिन जब कई साल बाद अनयूज़्ड भूमि उसे लौटाई जाती है तो क्षतिपूर्ति मुआवजा नहीं मिलता है. सरकार उपायुक्त से उसकी जमीन को हुए नुकसान का आकलन करा कर रैयत को क्षतिपूर्ति राशि भी दिलवाए.

एक व्यक्ति की ढाई एकड़ जमीन 2016 में अधिग्रहण किया

प्रदीप यादव ने कहा कि रांची के हेतु गांव में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक व्यक्ति की ढाई एकड़ जमीन 2016 में अधिग्रहण किया था. इस दौरान उसे जमीन पर चढ़ने नहीं दिया गया. अब एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि जमीन की जरूरत नहीं है. वहीं दूसरी तरफ गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के लिए 5 गांव की जमीन 2016 में ली गई थी, लेकिन 2018 के बाद वो जमीन वापस दे दिया गया. सरकार उस कालखंड का मुआवजा प्रभावित परिवारों को दिलवाए. इस पर मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि रिपोर्ट मंगवा कर आकलन कर उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें - चिरूडीह">https://lagatar.in/chirudih-shooting-yogendra-sao-and-ex-mla-nirmala-devi-sentenced-to-10-years/">चिरूडीह

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