में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध, आदेश जारी
कारखाना में शाम में भी महिलाएं कर सकेंगी काम
राज्य सरकार ने कारखाना संशोधन विधेयक 2024 के गठन को स्वीकृति दे दी है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत औद्योगिक नीति एवं संवद्धर्न विभाग के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बिजनेस रिर्फोम एक्शन प्लान के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी गई है. इसके तहत महिलाएं अपनी सहमति से कारखानों में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगी. वहीं कारखाना संशोधन नियमावली 2023 के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई. इसके तहत फैक्ट्री लाइसेंस का निबंधन शुल्क पुनरीक्षण किया जाएगा. कारखानों के वार्षिक दर्न ओवर और काराखाना बंद होने की सूचना में भी संशोधन किया जाएगा. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार मांग के अनुसार नवीनतम तकनीक खाकर ऑटोमोबाइल के लिए मनोनयन के आधार पर मारूति सूजूकी के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई.कैबिनेट के अन्य फैसले
• झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली में संशोधन की स्वीकृति • पेयजल विभाग के सात लोगों की सेवा नियमितिकरण की स्वीकृति • झारखंड सूक्षम लघु एवं मध्यम ईकाई एमएसएमइ विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति • बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और बीएसइडीईएल के बकाया भुगतान के लिए 12 करोड़ 74 लाख 28 हजार 95 रुपए की स्वीकृति • हजारीबाग के तत्कालीन भूसंरक्षण उपनिदेशक सुनील कुमार की अपील अभ्यावेदन खारिज, • एसटीएफ में प्रतिनियुक्त उपसमादेष्टा स्वर्गीय राजेश कुमार के आश्रितों को सेवा लाभ देने की स्वीकृति इसे भी पढ़ें -स्पीकर">https://lagatar.in/speaker-ravindra-nath-mahato-said-in-the-high-level-meeting-department-should-keep-its-answers-ready-on-time/">स्पीकररवींद्र नाथ महतो ने उच्चस्तरीय बैठक में कहा- विभाग समय पर अपने जवाब रखें तैयार
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