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हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से नहीं मिली बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत, याचिका खारिज

 
Ranchi : पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट विधायक हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उन्हें विधानसभा ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. सोमवार को हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हेमंत सोरेन ने रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पियूष चित्रेश और श्रेय मिश्रा ने बहस की. वहीं ईडी की ओर से एएसजीआई एस वी राजू ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया. इसे भी पढ़ें - कलकत्ता">https://lagatar.in/calcutta-high-court-said-apart-from-bengal-police-cbi-ed-can-also-arrest-shahjahan-sheikh/">कलकत्ता

हाई कोर्ट ने कहा, बंगाल पुलिस के अलावा सीबीआई, ईडी भी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है
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