Ranchi : आरक्षण के मुद्दे पर बुलाये गये बंद के कारण झारखंड हाईकोर्ट और रांची सिविल कोर्ट के कई अधिवक्ता और उनके मुवक्किल अदालत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. ऐसे में हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और रांची जिला बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त से यह आग्रह किया है कि अगर कोई अधिवक्ता किसी मामले में पक्ष नहीं रख पा रहा है तो 21 अगस्त को सूचीबद्ध मामलों में किसी भी तरह का विपरीत आदेश पारित न किया जाये. रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से यह पत्र जारी किया गया है. वहीं हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव ने भी इस संबध में पत्र जारी किया है. [wpse_comments_template]
हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और RDBA का आग्रह, आज कोर्ट प्रतिकूल आदेश न करें पारित
Last Updated: Aug 21, 2024 12:00 AM (IST)