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JPSC के रवैये से हाईकोर्ट नाराज, HC ने कहा, अगली सुनवाई तक जवाब नहीं आया तो आर्थिक दंड लगाया जाएगा

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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जेपीएससी के द्वारा जवाब दाखिल किये जाने पर नाराजगी जाहिर की है. अदालत ने मौखिक टिपण्णी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक अगर जेपीएससी एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल नहीं करता है तो कोर्ट जेपीएससी के ऊपर आर्थिक दंड लगाएगी.

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दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की कोर्ट  में रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और धनबाद के विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस दौरान अदालत ने कहा कि पूर्व में भी जेपीएससी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था लेकिन जेपीएससी की तरफ से अब तक  जवाब दाखिल नहीं किया गया है. ऐसे में अगर जेपीएससी अगली बार शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल नहीं करता है तो उसपर पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा. नियुक्ति से जुड़े इस मामले में डॉ. नकुल कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई हुई.

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