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रिम्स में नियुक्ति में देर से हाईकोर्ट नाराज़, नियुक्ति में रोस्टर के बिंदु को संशोधित करने का निर्देश

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स नियुक्ति से सम्बंधित मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया कि रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक कर नियुक्ति से सम्बंधित नियमावली में रोस्टर के बिंदु को संशोधित किया जाये. सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक भी अदालत के समक्ष वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. अदालत ने रिम्स में विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार के रवैये से नाराज़गी ज़ाहिर की. इसे भी पढ़ें - पुलिसकर्मियों">https://lagatar.in/government-is-considering-to-increase-compensation-leave-to-policemen-soon-ration-and-dearness-allowance/">पुलिसकर्मियों

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2 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

पिछली सुनवाई के दौरान भी अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि रिम्स में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए दो साल से कोर्ट निर्देश दे रही है. लेकिन फिर भी रिम्स में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है. रिम्स का कहना था कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी. जिसे आयोग ने वापस कर दिया. अब इस मामले की सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की गई है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई . इसे भी पढ़ें - हाथियों">https://lagatar.in/proposal-to-increase-compensation-on-loss-of-life-and-property-from-elephants-under-consideration-government-is-considering-to-increase-from-4-lakh-to-6-50-lakh/">हाथियों

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