Bank के बाद ICICI Bank ने भी बढ़ाया Interest Rate, लोन लेना हुआ महंगा
निबंधन कार्यालयों में दस्तावेजों के रखरखाव के बारे में झारखंड हाई कोर्ट को जानकारी दें.
इसके साथ ही अदालत ने राज्य के सभी रजिस्ट्रार को यह निर्देश दिया है कि वे अपने निबंधन कार्यालयों में मौजूद दस्तावेजों के रखरखाव के बारे में झारखंड हाई कोर्ट को जानकारी दें. दरअसल रांची की रहने वाली विमला देवी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. याचिका में उन्होंने कहा है कि जिस भूमि पर वह रह रही हैं. उसपर एक व्यक्ति अपना दावा जता रहा है. जो पूरी तरह से गलत है. विमला देवी के अधिवक्ता अभय मिश्रा के मुताबिक पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची निबंधन कार्यालय से उक्त भूमि के दस्तावेज मांगे थे. लेकिन वहां के अधिकारियों ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है कि उक्त भूमि से जुड़े दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं. जिसपर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है. इसे भी पढ़ें - रांची">https://lagatar.in/ranchi-robbery-from-jewelery-shop-in-lalpur-criminals-absconding-with-gold/">रांची: लालपुर में ज्वेलरी दुकान से लूट, सोना लेकर फरार हुए अपराधी [wpse_comments_template]

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