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SAR के दस्तावेज गायब होने पर हाईकोर्ट नाराज, मुख्य सचिव को निर्देश, अपने स्तर से देखें मामला

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जमीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज गायब होने पर आश्चर्य जताया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के पी देव की कोर्ट ने एसएआर से संबंधित भूमि के रिकॉर्ड के रखरखाव की जानकारी मांगी है. हाईकोर्ट ने दस्तावेज अदालत में नहीं प्रस्तुत किये जाने पर कड़ी नाराज़गी जाहिर की है. साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को अपने स्तर से इस मामले को देखने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में 6 जून को होगी. इसे भी पढ़ें - HDFC">https://lagatar.in/after-hdfc-bank-icici-bank-also-increased-the-interest-rate-loan-became-expensive/">HDFC

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निबंधन कार्यालयों में दस्तावेजों के रखरखाव के बारे में झारखंड हाई कोर्ट को जानकारी दें.

इसके साथ ही अदालत ने राज्य के सभी रजिस्ट्रार को यह निर्देश दिया है कि वे अपने निबंधन कार्यालयों में मौजूद दस्तावेजों के रखरखाव के बारे में झारखंड हाई कोर्ट को जानकारी दें. दरअसल रांची की रहने वाली विमला देवी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. याचिका में उन्होंने कहा है कि जिस भूमि पर वह रह रही हैं. उसपर एक व्यक्ति अपना दावा जता रहा है. जो पूरी तरह से गलत है. विमला देवी के अधिवक्ता अभय मिश्रा के मुताबिक पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची निबंधन कार्यालय से उक्त भूमि के दस्तावेज मांगे थे. लेकिन वहां के अधिकारियों ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है कि उक्त भूमि से जुड़े दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं. जिसपर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है. इसे भी पढ़ें - रांची">https://lagatar.in/ranchi-robbery-from-jewelery-shop-in-lalpur-criminals-absconding-with-gold/">रांची

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