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बायो वेस्ट निष्पादन पर जिलों के DC का जवाब नहीं आने से हाईकोर्ट नाराज

 Ranchi :  राज्य के प्राइवेट एवं सरकारी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. आज शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन की व्यवस्था पर जिलों के डीसी का जवाब नहीं आने पर अदालत ने नाराजगी जताई. मौखिक रूप से कहा कि फरवरी में ही कोर्ट ने सभी जिलों के डीसी को बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन की व्यवस्था पर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था. यह गंभीर मामला है. लेकिन इसके बाद भी जवाब नहीं आया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तिथि निर्धारित की है. कोर्ट ने उक्त तिथि तक राज्य के सभी डीसी को फरवरी 2025 के कोर्ट के आदेश के आलोक में शपथ पत्र पर दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में झारखंड ह्यूमन राइट कनफेडरेशन की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. इसे भी पढ़ें :  झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-is-without-dgp-anurag-guptas-decision-is-against-the-rules-babulal/">झारखंड

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