Ranchi : रांची के अपर बाजार में अतिक्रमण हटाने और जाम मुक्त करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रजिस्टार जनरल के माध्यम से चेंबर (FJCCI) को पक्ष रखने के लिए कहा है.वहीं अपर बाजार में घर एवं बेसमेंट में चल रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का अदालत ने ब्योरा मांगा है. इस संबंध में चेंबर की ओर से अदालत में अब तक जानकारी नहीं दी गई है. अदालत ने इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 17 मार्च मुक़र्रर की है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें - विधायक">https://lagatar.in/mla-cash-scandal-high-court-reserves-verdict-on-petition-filed-against-zero-fir/">विधायक
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हाईकोर्ट ने अपर बाजार में बेसमेंट में चल रही दुकानों का ब्योरा मांगा

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