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हाईकोर्ट ने मांगी नकली शराब कारोबारी नरेश सिंधिया के केस ट्रायल की जानकारी

Ranchi : अवैध शराब माफिया नरेश सिंधिया की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस राजेश कुमार के कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल की जानकारी मांगी है. यह मामला 1400 लीटर से ज्यादा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी से जुड़ा है. जिसमें नरेश सिंधिया के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है.

जहरीली शराब से हुई मौत का भी आरोपी है नरेश सिंधिया

नरेश सिंधिया जहरीली शराब से रांची के अलग- अलग इलाकों में हुई 24 से ज्यादा लोगों की मौत का भी आरोपी है. जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में नरेश सिंधिया के भाई प्रह्लाद सिंधिया को रांची सिविल कोर्ट दोषी करार दे चुका है. सिंधिया रांची और आसपास के इलाकों में अवैध शराब का सबसे बड़ा कारोबारी था. इसके खिलाफ रांची के अलग- अलग थानों और उत्पाद विभाग में कई केस दर्ज हैं. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अभय तिवारी ने अदालत में पक्ष रखा. नरेश सिंधिया की ओर से अधिवक्ता विभास सिन्हा और अधिवक्ता अंकित और ऋषभ कुमार ने पक्ष रखा.
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